नीचे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) का विस्तार से विवरण दिया गया है — जिसमें पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, और आधिकारिक लिंक शामिल हैं। यह जानकारी पूरी तरह कॉपीराइट-फ्री है और आप इसे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं:
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना(UP Old Age Pension): आवेदन कैसे करें?
1. पात्रता मानदंड
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
VikaspediaSwipe - आवेदक का वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से कम और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम होना चाहिए।
VikaspediaSwipe - आवेदक को अन्य किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
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2. पेंशन की राशि (Monthly Amount)
- राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन ₹1,000 प्रति माह (तीन माह में एक बार भुगतान) निर्धारित की गई है।
samajkalyan.up.gov.inSwipe - यह राशि केंद्र सरकार के NSAP के तहत मिलने वाले पेंशन से अलग है, और यह विशेष रूप से यूपी की सामाजिक सुरक्षा पहल का हिस्सा है।
Wikipediasamajkalyan.up.gov.in
3. जरूरी दस्तावेज़ UP Old Age Pension
- आधार कार्ड (पहचान व पते के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- आधार या जन्म तिथि से जुड़ा दस्तावेज़ (Birth Certificate / School Certificate)
- बैंक पासबुक / खाता विवरण
- अन्य विशेष परिस्थितियों में: जाति प्रमाण / जिला अधिकारी पावती आदि
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4. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application UP Old Age Pension)
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश की Integrated Pension Portal (SSPY-UP) पर जाएँ: h
DIGIVILLepension.up.nic.inmeerut.nic.in - वहां पर “Old Age Pension Scheme” का विकल्प चुनें और Apply Online पर क्लिक करें।
mySchemeSwipe - New Entry Form भरें— व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेज़ अपलोड और बैंक विवरण शामिल करें।
IndiaFilingsSwipe - अंत में, सबमिट करने के बाद आपको Registration Number मिलेगा— इसे सुरक्षित रखें।
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5. आवेदन की स्थिति कैसे देखें (Track Application)
- एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, पोर्टल पर जाकर “Check Application Status” पर जाएँ।
- अपना Registration ID और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से स्टेटस देख सकते हैं।
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6. ऑफलाइन आवेदन (वैकल्पिक)
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो नज़दीकी DSWO / DPO कार्यालय, सामाजिक कल्याण विभाग, या तहसील कार्यालय जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
DIGIVILLIndiaFilings - फॉर्म के साथ दस्तावेज़ लगाकर जमा करें, और पावती प्राप्त करें— सत्यापन के बाद पेंशन खाते में जमा होगी।
7. संपर्क जानकारी
- सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में स्थित है।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-419-0001
- ईमेल: director.swd@dirsamajkalyan.in
सारांश तालिका
पहलू | विवरण |
---|---|
उम्र | कम से कम 60 वर्ष |
आय सीमा | ग्रामीण: ₹46,080 / शहरी: ₹56,460 वार्षिक |
पेंशन राशि | ₹1,000 प्रति माह |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन (SSPY-UP) या ऑफलाइन |
दस्तावेज़ | आधार, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक विवरण आदि |
स्थिति ट्रैक | पोर्टल पर आवेदन संख्या से |
यह पूरी जानकारी स्वतंत्रन रूप से उपयोग के लिए है और आप इसे अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या सूचना सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं।
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